EPF Account Alerts: नौकरी बदलने के बाद पीएफ खाता ट्रांसफर नहीं किया तो फिर आपके पीएफ अकाउंट का क्या होगा, जानलो अभी नहीं तो पछताओगे

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EPF Account Alerts: कर्मचारी भविष्य निधि, या ईपीएफ, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा स्थापित और भारत सरकार द्वारा देखरेख की जाने वाली एक लोकप्रिय बचत प्रणाली है। देश में इस समय करोड़ों की संख्या में ईपीएफ खाता धारक मौजूद हैं। अगर आप अपनीनौकरी बदल लेते हैं और ईपीएफ खाते को नई कंपनी में ट्रांसफर नहीं करते तो आपके खाते के साथ क्या होगा इसकी जानकारी इस आर्टिकल में डिटेल में दी गई है।

आपको मालूम होगा की कर्मचारी और नियोक्ता दोनों अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12 प्रतिशत ईपीएफ में हर महीने योगदान करते हैं। EPF पर अर्जित ब्याज कर-मुक्त है और इसे बिना किसी जुर्माने के निकाला जा सकता है। कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान प्राप्त होता है, जिसमें अर्जित ब्याज शामिल होता है। सेवानिवृत्ति के बाद यह राशि पाने के लिए कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि नौकरी बदलते समय उन्होंने अपना ईपीएफ खाता समय पर ट्रांसफर करवा लिया है।

यदि वे नहीं करते हैं, तो पुराने ईपीएफ खाते में ईपीएफ ब्याज दर अर्जित करना जारी रहता है, लेकिन खाते में योगदान न होने के कारण, ईपीएफ खाते में अर्जित ब्याज कर योग्य हो जाता है। यह पीएफ अंशदान की निरंतरता को भी प्रभावित करता है जो अंततः ईपीएफ खाताधारक के पेंशन लाभ को प्रभावित कर सकता है।

नौकरी बदलते समय अपने ईपीएफ खाते को कैसे स्थानांतरित किया जाए, इस पर चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका यहां दी गई है:

ऑनलाइन स्थानांतरण अनुरोध सेट अप करने के लिए कर्मचारियों को दिए गए चरणों का पालन करने की आवश्यकता है:

  • https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाकर अपने यूएएन और पासवर्ड का उपयोग करके अपने ईपीएफ खाते में लॉग इन करें।
  • ‘ऑनलाइन सर्विसेज’ सेक्शन में ‘वन मेंबर – वन ईपीएफ अकाउंट (ट्रांसफर रिक्वेस्ट)’ विकल्प पर क्लिक करें
  • व्यक्तिगत जानकारी और वर्तमान पीएफ खाते के विवरण को सावधानीपूर्वक सत्यापित करें
  • पिछले रोजगार के पीएफ खाता विवरण देखने के लिए ‘विवरण प्राप्त करें’ पर क्लिक करें

DSC रखने वाले अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की उपलब्धता के आधार पर दावा प्रपत्र को प्रमाणित करने के लिए अपने पिछले नियोक्ता या वर्तमान नियोक्ता को चुनें। नियोक्ताओं में से किसी एक को चुनें और आवश्यक क्षेत्रों में अपनी सदस्य आईडी या यूएएन प्रदान करें।

अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करने के लिए ‘गेट ओटीपी’ बटन पर क्लिक करें। प्रदान की गई जगह में ओटीपी दर्ज करें और अपनी पहचान प्रमाणित करने के लिए ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करें।

इसके बाद, एक ऑनलाइन भरा हुआ पीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट फॉर्म जेनरेट होगा, जिसे सेल्फ अटेस्टेड करना होगा और पीडीएफ फॉर्मेट में अपने चुने हुए एंप्लॉयर को सबमिट करना होगा। नियोक्ता को ईपीएफ ट्रांसफर अनुरोध के बारे में एक ऑनलाइन सूचना भी प्राप्त होगी।

इसके बाद एंप्लॉयर डिजिटल तरीके से पीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट को अप्रूव करता है। एक बार मंजूरी मिल जाने के बाद, पीएफ को वर्तमान नियोक्ता के साथ नए खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है। एक ट्रैकिंग आईडी भी जेनरेट की जाती है जिसका उपयोग ऑनलाइन एप्लिकेशन को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है।

नोट: कर्मचारी को ट्रांसफर क्लेम फॉर्म (फॉर्म 13) डाउनलोड करना होगा। कुछ मामलों में कर्मचारी को ईपीएफ ट्रांसफर की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए नियोक्ता के पास यह फॉर्म जमा करना होता है।

Priyanshi Rao

प्रियांशी राव ने अपने 2 वर्षों के मीडिया करियर में नेशनल, पॉलिटिक्स, मनोरंजन, लाइफ़स्टाइल, ज्योतिष, बिज़नेस जैसी बीटों पर काम किया है और अब किसान योजना में वो जनरल सब्जेक्ट पर आर्टिकल लिखती है। अगर बात करें इनके लिखने की जर्नी की तो इन्होने लोकल जर्नी, सरल हिस्ट्री और अब किसान योजना पर जनरल कंटेंट लिखती है। वैसे इनका पसंदीदा बीट बिज़नेस है जिस पर इनकी पकड़ बहुत मजबूत है। फ़िलहाल ये अपनी सेवाएं किसान योजना की जॉब्स अलर्टस पर अपनी सेवाएं दे रही है।

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