EPFO Account Alert Update: अधिकांश भविष्य निधि सेवाएं (provident fund services) अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं। दावा करना बेहद सरल हो गया है। हालांकि, अभी भी ऐसे कई मामले हैं जहां लोग ईपीएफ निकासी (EPF withdrawal) को लेकर उलझन में हैं। EPF यानी कर्मचारी भविष्य निधि (Employees Provident Fund) को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं. उदाहरण के लिए, वे अपना फंड कब निकाल पाएंगे? पैसे निकालने के क्या फायदे और नुकसान हैं? ईपीएफ खाते को स्थानांतरित करना। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि आपका EPF अकाउंट अपने आप बंद हो सकता है? अगर ऐसा होता है तो आपके ईपीएफ अकाउंट (EPF account) का पूरा बैलेंस फ्रीज हो सकता है। इससे निजात पाने के लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ सकती है।
कब बंद होता है ईपीएफ खाता (EPF account)?
यदि आपकी पुरानी कंपनी बंद हो जाती है और आपने अपना पैसा नई कंपनी के खाते में स्थानांतरित नहीं किया है, या यदि इस खाते में 36 महीने तक कोई लेनदेन नहीं हुआ है, तो यह खाता तीन साल बाद स्वत: बंद हो जाएगा और निष्क्रिय ईपीएफ खातों (inactive EPF) में जुड़ जाएगा। इतना ही नहीं, इस खाते से पैसा निकालने के लिए भी आपको काफी मेहनत करनी पड़ सकती है। बैंक की मदद से आप केवाईसी (KYC) के जरिए पैसा निकाल सकते हैं। भले ही आपका खाता निष्क्रिय हो, ब्याज जमा होता रहता है।
क्या है ईपीएफओ (EPFO) का निर्देश?
ईपीएफओ (EPFO) ने कुछ समय पहले एक सर्कुलर में कहा था कि निष्क्रिय खातों से जुड़े दावों का निपटान करते समय सावधानी बरतनी जरूरी है। धोखाधड़ी के जोखिम को कम करने और यह सुनिश्चित करने के लिए सबसे बड़ी सावधानी बरती जानी चाहिए कि दावा भुगतान वैध दावेदारों को किया जाता है।
ईपीएफओ भविष्य निधि खातों (EPFO classifies provident fund accounts) को निष्क्रिय के रूप में वर्गीकृत करता है यदि योगदान राशि 36 महीने से अधिक समय तक जमा नहीं की गई है। हालांकि, निष्क्रिय खातों पर ब्याज अर्जित किया जा सकता है।
इस कहते को सर्टिफाइड कौन करेगा?
निष्क्रिय पीएफ खातों (inoperative PF accounts) से संबंधित दावे को निपटाने के लिए कर्मचारी के नियोक्ता को दावे को प्रमाणित करना होगा। हालांकि, अगर किसी कर्मचारी की कंपनी बंद हो गई है और दावा प्रमाणित करने के लिए कोई उपलब्ध नहीं है, तो बैंक केवाईसी दस्तावेजों का उपयोग करके दावे को प्रमाणित करेगा।
किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?
पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, राशन कार्ड, ईएसआई पहचान पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस केवाईसी दस्तावेजों के उदाहरण हैं। इसके अलावा, इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा जारी कोई अन्य पहचान पत्र, जैसे आधार, का उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद, सहायक भविष्य निधि आयुक्त (Assistant Provident Fund Commissioner) या अन्य अधिकारी राशि के आधार पर निकासी या खाता हस्तांतरण को मंजूरी दे सकेंगे।
पैसा लेने के लिए मंजूरी कौन देगा?
यदि राशि 50 हजार रुपये से अधिक है, तो सहायक भविष्य निधि आयुक्त (Provident Fund Commissioner) की स्वीकृति के बाद ही पैसा निकाला या स्थानांतरित किया जाएगा। इसी प्रकार, यदि राशि 25 हजार रुपये से अधिक लेकिन 50 हजार रुपये से कम है, तो खाता अधिकारी (account officer) फंड ट्रांसफर या निकासी को मंजूरी दे सकता है। यदि राशि 25,000 रुपये से कम है, तो डीलिंग असिस्टेंट इसे अप्रूव कर सकेगा।