अगर आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते है तो आपके लिए बड़ी खबर है वित्त मंत्रालय के मुताबिक इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से विदेशों में खर्च होने वाले धन (LRS) के दायरे में लाने के लिए फेमा एक्ट में बदलाव करने का कारण डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भेजी गई धनराशि के टैक्स सम्बंधित मामलों में समानता लाना है
वित्त मंत्रालय के मुताबिक विदेशों में क्रेडिट कार्ड के जरिये खर्च किये जाने वाली राशि को भी LRS स्कीम में शामिल कर लिया गया है अब विदेशों में खर्च की गई राशि पर TTS शामिल किया जा सकेगा और यदि आप आयकर दाता है तो आप अपने टैक्स में अग्रिम कर देनदारियों में क्रेडिट का दावा कर सकते है ।
बजट में हो चुकी है घोषणा
इस साल पेश हुए बजट में ही LRS पर विदेशों में भेजे पैसे पर TCS को 5 प्रतिशत से बढ़ा कर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा गया था एक जुलाई से इसकी ये नई दर लागु हो जाएगी इसके साथ ही ढाई लाख रु से अधिक धनराशि प्रेषण के लिए RBI की मंजूरी जरूरी है पहले इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से किये गए विदेशी खर्च LRS के दायरे से बाहर थे।