जो लोग EPFO हायर पेंशन का लाभ लेना चाहते है उनके लिए अच्छी खबर है EPFO की तरफ से हायर पेंशन स्कीम पर EPFO सब्सक्राइबर के दिमाग में चल रही कई उलझनों को दूर किया है इसके साथ ही EPFO हायर पेंशन पर एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन पर भी पर जानकारी दी है EPFO के मुताबिक ये एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन उन लोगो पर लागु होगा जिन लोगो का वेतन प्रतिमाह 15 हजार रु से अधिक होगा और वो लोग हायर पेंशन का लाभ लेना चाहते है इसको नियोक्ता के कंट्रीब्यूशन में जोड़ा जायेगा
1.16 प्रतिशत कंट्रीब्यूशन के रूल
EPFO की तरफ से साफ किया जा चूका है की जिunन EPFO सब्सक्राइबर का वेतन 15 हजार रु से अधिक होगा उनको हायर पेंशन का लाभ लेने के लिए 1.16 प्रतिशत का अतरिक्त कंट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं होगी इसमें जो कंट्रीब्यूशन नियोक्ता की तरफ से होगा उसमे से 1.16 प्रतिशत का कंट्रीब्यूशन जमा होगा जिन लोगो का वेतन 15 हजार रु से अधिक वेतन है और वो हायर पेंशन का लाभ लेना चाहते है उनके लिए EPS कंट्रीब्यूशन 9.49 फीसद कर दिया गया है
पेंशन सम्बंधित
EPFO की तरफ से सपष्टीकरण के बाद ये बात क्लियर हो चुकी है की EPS 95 के तहत पेंशन राशि पिछले पांच साल के वेतन और सर्विस पीरियड पर निर्भर करेगा अगर आपका कंट्रीब्यूशन पुरे सर्विस पीरियड के दौरान समान रहता है तो आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा की आपने नौकरी कब ज्वाइन की है और कब आप रिटायर हुए है लेकिन एक सितम्बर 2014 से कंट्रीब्यूशन रेट बढ़ने से सब्सक्राइबर को उतने ही पेंशन के लिए अधिक रेट से कंट्रीब्यूशन करना होगा