EPFO HIGHER PENSION UPDATE : EPFO हायर पेंशन पर बड़ी अपडेट आई है। अब EPFO हायर पेंशन जॉइंट अकाउंट विकल्प के वेरिफिकेशन के लिए हर आवेदन की जाँच तेजी से की जाएगी और इस बात की पुष्टि EPFO की तरफ से दो जून को जारी सर्कुलम में की गई है EPFO हायर पेंशन का विकल्प एक बार चुनाव करने के बाद कर्मचारियों को इस स्कीम से बाहर निकलने का विकल्प नहीं मिलता है और इसके सम्बन्ध में EPFO की तरफ से कोई जानकारी भी नहीं दी गई है।
इसके साथ ये ये भी तय किया गया है की EPFO हायर पेंशन सयुंक्त विकल्प के वेरिफिकेशन के बाद आवेदन में यदि कोई त्रुटि मिलती है तो इसके सम्बन्ध में नियोक्ता को 20 दिन के अंदर डिमांड लेटर जारी किया जायेगा ईपीएफओ ने अपने सर्कुलर में कहा है कि देखा गया है कि डिमांड लेटर/नियोक्ता को सूचना तुरंत जारी नहीं की जाती है।
EPFO हायर पेंशन में आवेदन की जाँच EPFO फील्ड ऑफिस में होगी और इसके सम्बन्ध में पूरी वारीफिकेशन की प्रक्रिया को पूर्ण किया जायेगा। EPFO हायर पेंशन के सभी नियम पूर्ण होने और पीएफ धारक के द्वारा वेतन की जानकारी को EPFO डाटाबेस में वेरीफाई किया जायेगा सभी जानकारी की पुष्टि होने के बाद EPFO की तरफ से 23 अप्रैल, 2023 के परिपत्र के अनुसार, ईपीएफओ बकाया ऋण का निर्धारण करेगा
इससे सम्बंधित निर्देश जारी होंगे ये आवेदन में कोई त्रुटि है या सुधार की जरुरत है तो इसके सम्बन्ध में EPFO की तरफ से नियोक्ता को एक महीने के अंदर जानकारी के लिए सम्पर्क किया जाएगा यदि एक महीने के अंदर पूर्ण डिटेल नहीं मिलती है तो EPFO की तरफ से मेरिट के आधार पर आदेश जारी किये जायेंगे
एक बार आवेदन के बाद बाहर निकलने के विकल्प बंद
EPFO हायर पेंशन का विकल्प एक बार चुनाव करने के बाद कर्मचारियों को इस स्कीम से बाहर निकलने का विकल्प नहीं मिलता है और इसके सम्बन्ध में EPFO की तरफ से कोई जानकारी भी नहीं दी गई है।
यदि पीएफ खाताधारक EPFO HIGHER PENSION का विकल्प लेते है तो उनके पास फिर इस स्कीम से एग्जिट करने का विकल्प नहीं है एक्सपर्ट का कहना है की इसके लिए EPFO अकाउंट से कर्मचारी पेंशन स्कीम खाते में रकम ट्रांसफर के लिए कर्मचारी की लिखित सहमति जरूरी है
EPS एक दीर्घकालीन पेंशन लाभ स्कीम है जो की एक बार शुरू होने के बाद पीएफ लाभार्थी के निधन के बाद भी उनकी पत्नी को मिलता है इसलिए इस EPFO HIGHER PENSION में आवेदन करने के बाद इससे बाहर निकलना मुमकिन नहीं है