इनकम टैक्सपेयर्स को लग सकता है जुर्माना, जल्दी कर ले ये जरुरी काम, नहीं तो रिफंड में होगी दिक्कत

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जिन लोगो ने आयकर रिटर्न फाइल किया है उनके लिए Income Tax Department की तरफ से जरुरी सुचना दी गई है Tax Payers को समय रहते ITR रिटर्न वेरिफिकेशन जरुरी है इसके बिना ITR रिटर्न को प्रक्रिया को पूर्ण नहीं माना जायेगा आपकी जानकारी के लिए बता दे की ITR फाइल करने के लिए वेरफिकेशन करना जरूरी है

यदि आप ये कार्य नहीं करते है तो आप पर जुर्माना भी लग सकता है इसके साथ ही रिटर्न में भी देरी हो सकती है इसके सम्बन्ध में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ट्विटर पर सुचना भी दी गई है यदि ITR फाइल के 30 दिनों के दौरान यदि कोई भी टैक्स पेयर ITR वेरिफिकेशन नहीं करता है तो इनकम टैक्स अधिनियम 1961 के तहत उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है इसको लेट फाइन के रूप में भी कह सकते है।

30 दिन के अंदर वेरिफिकेशन जरुरी

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ITR फाइलिंग करने वाले सभी टैक्स पेयर के लिए ITR रिटर्न के लिए वेरफिकेशन को 30 दिन के अंदर पूर्ण करना जरुरी है इसके बाद आपको दिक्कत हो सकती है आपको बता दे की बिना ई वेरिफकशन के ITR फाइलिंग की प्रोसेस को अधूरा माना जायेगा ITR फाइल करने के अंतिम तिथि 31 जुलाई थी जो की बिना किसी जुर्माना राशि के साथ थी तो जिन लोगो ने 31 को ITR फाइल किया था उनके पास अभी कुछ दिन का समय बाकी है वो ई वेरिफिकेशन को पूर्ण कर सकते है

रिफंड में हो सकती है दिक्कत

यदि आप ITR फाइल कर रहे है और आपको रिफंड भी होना है तो इसके लिए आपको ई वेरिफिकेशन करना जरुरी है नहीं तो आपके रिफंड में दिक्कत हो सकती है इसमें देरी से आपको और दिक्कत होगी क्योकि 120 दिन बाद ITR रिटर्न को रद्द कर दिया जाता है यानि की इनवैलिड माना जाता है

कैसे होगा ITR ई वेरिफिकेशन

इनकम टैक्स ई रिटर्न वेरिफिकेशन करना काफी आसान है इसमें आपको इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा इसके बाद आपको लॉगिन करना है अपने पैन कार्ड और पासवर्ड की मदद से इसमें आप लॉगिन कर सकते है या फिर अपने CA की मदद से भी आप ITR ई वेरिफिकेशन कर सकते है लॉगिन करने के बाद आपको प्रोफाइल में जाना होगा यहाँ पर आपको ई वेरिफिकेशन का विकल्प मिलता है इस पर आपको जाना होगा। यहाँ पर आपके सामने एक नई विंडो खुलेगी जिसमे ई वेरिफिकेशन की पूरी प्रोसेस होगी आपका ई वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं यहाँ पर ही शो होता है अगर आपका ई वेरिफिकेशन पेंडिंग है तो आप यहाँ से ई वेरिफिकेशन कर सकते है इसमें आपको ITR रिटर्न की पुष्टि करनी होती है

जुर्माना राशि के साथ भर सकते है ITR

फ़िलहाल इनकम टैक्स भरने की अंतिम तिथि जा चुकी है जो की 31 जुलाई थी सरकार की तरफ से इसको इस बार बढ़ाया नहीं गया है अब आप 31 दिसम्बर तक जुर्माना राशि के साथ ITR फाइल कर सकते है इसमें आपको पांच लाख रु से कम आय पर 1000 रु और पांच लाख रु से अधिक आय पर 5000 रु तक का जुर्माना राशि देनी पड़ेगी

Chirag Yadav

Farming or Business ke topic likhne me pakad achchi khasi hai or detail me likh leta hun. Khabron par har samay najar rahti hai esliye sahi samay par aapko har khabar dene ki kaushish rahti hai. ummid hai ye kaushish aage bhi jaari rahegi.

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