Income Tax (ITR) जब लोग आयकर भरते है तो अपनी कमाई की पूर्ण जानकारी विभाग को देनी होती है लेकिन कई लोग ऐसे ही अपनी इनकम की पूर्ण जानकारी नहीं देते है या फिर उनको इस इनकम पर टैक्स सम्बंधित नियम की पूर्ण जानकारी सही से नहीं होती है
जिसके चलते उनको इनकम टैक्स विभाग की तरफ से नोटिस जारी हो जाता है इसलिए आपको इनकम टैक्स भरते समय छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना जरुरी होता है
ताकि इनकम टैक्स की जाँच के दायरे में आप न आये तो चलिए जानते है इन छोटी छोटी पर गंभीर इनकम सोर्स के बारे में जिनकी जानकारी देनी जरुरी होती है
आमतौर पर लोग इनकम टैक्स में सेविंग अकाउंट में जमा राशि पर मिले ब्याज की जानकारी नहीं देते है क्योंकि ये राशि काफी कम होती है और लोगो को लगता है की इससे कोई फर्क नहीं होगा लेकिन ये गलती आप पर भारी पड़ सकती है
अपने सेविंग अकाउंट से ब्याज की राशि की जानकारी इनकम टैक्स में नहीं दिखाना आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है ब्याज राशि चाहे कितनी भी हो लेकिन इसको आपको ITR में दिखाना जरुरी है
आपकी जानकारी के लिए बता दे की 80TTA के तहत सालाना 10,000 रुपये तक डिडक्शन के तौर पर क्लेम करना होगा इसके छूट जाने के बाद इनकम टैक्स के पास जो जानकारी है वो गलत मानी जाती है और आपके खिलाफ नोटिस जारी हो जाता है आपको बता दे की इनकम टैक्स एक्ट 142(1) के तहत अधिकारी आपसे जवाब ले सकते है
वही पर जिन लोगो ने विदेशो में निवेश किया है और इनकम हो रही है चाहे वो निवेश डायरेक्ट होल्डिंग , फॉरेन फण्ड या हाउस प्रॉपर्टी के तौर पर हो सकता है की जानकारी इनकम टैक्स में देनी जरुरी होती है
और इसमें पूर्ण जानकारी आपको ITR के दौरान देनी होती है बहुत से लोग इस तरह की जानकारी नहीं देते है जो की गंभीर परेशानी का कारन बन सकता है इसलिए ITR में इसकी जानकारी देना बेहद जरुरी है
अगर आपने अपने नाबालिग बच्चे के नाम से निवेश किया है और इस पर जो ब्याज मिलता है इसकी जानकारी ITR में देनी जरुरी होती है क्योकि बच्चे के खाते में माता पिता का PAN नंबर लिंक होता है वही इसमें आपको फायदा भी मिलेगा नाबालिग की इनकम में आपको 1500 रु का डिडक्शन मिलता है