जो किसान प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों और बैंक से ऋण लेकर डिफॉल्टेर हो चुके है उनके लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से अच्छी खबर है कैबिनेट बैठक में इस विषय पर अहम निर्णय लिया गया है और सहकारिता विभाग ने डिफॉलटर किसानो को बकाया फसल ऋण राशि पर ब्याज मुक्ति के निर्देश जारी किये गए है इसके साथ ही जरुरत होने पर संसोधन / परिवर्तन का निर्णय लेने के लिए कमेटी भी गठित की गई है इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए 30 नवंबर 2023 का समय दिया गया है
कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले के मुताबिक डिफाल्टर किसान जिन पर पैक्स के 31 मार्च 2023 की स्थिति में ब्याज एवं मूल को मिलकर दो लाख रु तक का लोन बकाया है उसकी ब्याज की राशि सरकार की तरफ से की जाएगी किसानो पर बकाया ऋण और ब्याज की सूचि सम्बंधित पोर्टल पर अपलोड की जाएगी और इसको सार्वजनिक किया जायेगा इसके साथ ही योजना में किसानो को एक सुविधा और मिलेगी जो किसान जितनी राशि ऋण खाते में जमा करेगा उतनी राशि तक खाद वो समिति से उधार ले सकेंगे
जारी निर्देश
इस तरह से शुरू होगी प्रक्रिया
- 12 मई यानि की आज राज्य में सहकारी समितियों में जो डिफॉलटर किसान है उनकी लिस्ट चस्पा की जाएगी इसमें किसान अपना नाम देख सकते है
- इसके बाद 13 मई से 15 मई के दौरान लोन ब्याज माफ़ी के लिए आवेदन फॉर्म भरे जायेंगे
- सहकारी समिति के द्वारा गावो में मुनादी के जरिये इस योजना की जानकारी देंगे
- 6 मई से 18 मई के दौरान किसान आपत्ति दर्ज करा सकेंगे और 23 मई के दौरान 2250 करोड़ की राशि सहकारिता विभाग को भेजी जाएगी
- 26 से 27 मई के दौरान डिफॉलटर किसानो को प्रमाण पत्र जारी होंगे और जिन किसानो पर दो लाख तक ब्याज सहित लोन है उसमे ब्याज माफ़ किया जायेगा