PPF Scheme : पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड देश की सबसे लोकप्रिय स्कीम में से एक है जो की देश की आम जाना के लिए पोस्ट ऑफिस की तरफ से शुरू की गई है इसमें करोड़ो लोगो ने निवेश किया हुआ है लेकिन इसमें निवेश के कुछ नियम है जो की आपको पता होना जरुरी है यदि आप इन नियमो का पालन नहीं करते है तो आपको दिक्कत हो सकती है साथ में ही आपका PPF Scheme में खाता निष्क्रिय भी हो सकता है और इन नियमो के पालन नहीं करने की वजह से आपको ब्याज की राशि से भी वंचित रहना पड़ सकता है आइये जानते है क्या नियम है PPF स्कीम के और क्या गलती आपको नहीं करनी है
PPF SCHEME खाते से सम्बंधित दिक्कत
पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड में देश के किसी भी व्यक्ति को केवल एक खाता खोलने की अनुमति है PPF के नियमो के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक अकॉउंट PPF Scheme में खोलता है तो उसका खाता बंद कर दिया जाता है किसी भी व्यक्ति के दो खाते PPF में नहीं हो सकते है इसके साथ ही आप अपने बच्चो के नाम से भी खाता तभी खोले जब आपके दस्तावेज इसमें शामिल किये जाये यानि की बिना अभिभावक के नाबालिग का खाता नहीं खोल सकते है और इसमें आप केवल एक ही अभिभावक के ही दस्तावेज इसमें लगा सकते है यदि नाबालिग के पिता के नाम से नाबालिग का खाता खुल चूका है तो माता के डॉक्यूमेंट के आधार पर आप नाबालिग का खाता PPF में नहीं खोल सकते है
लिमिट से अधिक निवेश
प्रत्येक वर्ष पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड में अधिकतम 1.5 लाख रु तक निवेश कर सकते है इससे अधिक का निवेश करने पर आपको निवेश राशि वापस कर दी जाती है और इस पर आपको ब्याज भी नहीं मिलेगा और कम से कम आप 500 रु का निवेश कर सकते है यदि आप अधिक निवेश करते है तो इसको PPF स्कीम के नियमो के मुताबिक अनियमित माना जाता है इसलिए 1.5 लाख रु से अधिक का निवेश करना प्रतिबंधित है
कॉन्ट्रिब्यूशन
PPF स्कीम में यदि आपकी निवेश अवधि पूर्ण हो चुकी है और अब आप इसको आगे बढ़ाना चाहते है तो इसके लिये आपको पोस्ट ऑफिस को सूचित करना होगा इसके बाद आप निवेश अवधि को बढा सकते है यदि आप बिना सूचित किये निवेश करते है तो आपके अकॉउंट निवेश अवधि पूर्ण होने के बाद जो भी राशि जमा की गई है वो रद्द कर दी जाती है इसमें खाते को अनियमित माना जाएगा इसके साथ ही आपको उस राशि पर ब्याज भी नहीं दिया जायेगा 15 वर्ष पूर्ण होने पर आप इस स्कीम में पोस्ट ऑफिस को सूचित करने के बाद निवेश अवधि को बढा सकते है और इसके लिए आपको फॉर्म H भरना होगा और निवेश अवधि खत्म होने से एक वर्ष पूर्व पोस्ट ऑफिस को सूचित करना जरुरी है