सहारा ग्रुप में लाखो लोगो ने पैसा इन्वेस्ट किया था और उनका पैसा फंस चूका है लेकिन अब उनके लिए अच्छी खबर है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 4 क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी में जिन 10 करोड़ लोगो ने पैसा लगाया था उनके लिए 5000 हजार करोड़ की राशि जारी की गई है। पैसे लौटाने का काम सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की निगरानी में होगा। पैसा वापस करने की पूर्ण प्रक्रिया पर इन रिटायर्ड जस्टिस की नजरे रहेगी
9 महीने में वापस होंगे पैसे
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो 5000 हजार करोड़ रूपये की राशि रिलीज़ की गई है। वो सभी इन्वेस्टर को वापस की जाएगी। इसके लिए पूरी प्रक्रिया में 9 महीने का समय लगेगा कोर्ट की तरफ से 9 के अंदर सभी निवेशकों के पैसे लौटने के आदेश जारी किये गए है।
कोर्ट के आदेश पर सेबी की तरफ से सहारा कंपनी के अकाउंट से 5000 हजार करोड़ रूपये की राशि सेंट्रल रजिस्ट्रार सोसाइटी के अकाउंट में ट्रांसफर किये गए है , सहारा की कोऑपरेटिव सोसाइटीज के इनवेस्टर्स को पैसा वापस करेगी।
कोर्ट की तरफ से रिटायर्ड जज जस्टिस आर सुभाष रेड्डी को इस मामले में निगरानी के लिए कहा गया है। इसमें एडवोकेट गौरव अग्रवाल उनकी मदद करने वाले है। गौरव अग्रवाल इस मामले में एमिकस क्यूरी हैं। कोर्ट ने पूर्व जज को उनकी सेवाओं के लिए हर महीने 15 लाख रुपये मानदेय और एमिकस क्यूरी को 5 लाख रुपये मानदेय फिक्स किया है
सहारा निवेशको को अब तक मिले 138 करोड़ रूपये
5 हजार करोड़ की राशि जारी करने से पहले कोर्ट की तरफ से 138 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई थी जिसको रिटायर्ड जज जस्टिस बीएन अग्रवाल की निगरानी में वापस किये गए थे। और ये साल 2022 में निवेशकों को वापस किये गए थे। सहारा के अकाउंट में अभी भी 23,937 करोड़ रुपये बाकि है जिनको निवेशकों को जारी किया जा सकता है।
केंद्र सरकार की तरफ से एप्लीकेशन में जानकारी दी गई है की सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी ने जून 2022 तक 1.21 लाख क्लेम फॉरवर्ड किए हैं। सहारा ग्रुप की 4 फर्मों के लिए ये क्लेम राशि जारी की गई थी और सभी क्लेम को चुकाने के लिए 375 करोड़ की धनराशि की जरुरत होगी । लेकिन वहीं पर सहारा ग्रुप ने दावा किया है कि वह अपने 4500 से ज्यादा इन्वेस्टर का पेमेंट दे चूका है और अब 1.17 लाख क्लेम्स का भुगतान किया जाना है।