पैन कार्ड यानि की परमानेंट अकाउंट नंबर हर व्यक्ति के लिए अलग होता है इसमें 10 अंको का नंबर होता है जो सबके लिए अलग होता है। और पैन कार्ड सिर्फ भारत के इनकम टेक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया जाता है। पैन कार्ड के बिना आज के समय में कोई भी सरकारी कार्य नहीं हो सकता है और सरकार की तरफ से तो पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की समय सीमा भी तय की है पैन कार्ड का इस्तेमाल हम बैंक खाते , सरकारी योजनाओ , राशि ट्रांसफर , इनकम टेक्स रिटर्न के समय इस्तेमाल करते है तो कई लोगो के पास दो पैन कार्ड़ होते है और उनको ये नहीं पता है की दो पैन कार्ड रखना क़ानूनी गलत है और इसके लिए आपको जुर्माना भी देना पड़ता है
दो पैन कार्ड रखने वालो का क्या होगा
सरकार के नियमो के अनुसार सिर्फ एक व्यक्ति एक ही पैन कार्ड बनवा सकता है और वही पैन कार्ड हर कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है और पैन कार्ड में जो नंबर होता है वो यूनिक नंबर होता है जो हर व्यक्ति को स्पेशल जारी किया जाता है अगर किसी व्यक्ति के पास दो पैन कार्ड है तो सरकार की तरफ से उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है इसके साथ ही जुर्माना भी लग सकता है दो पैन कार्ड रखने से सरकारी विभाग में टेक्स फाइल करने में दिक्कत आती है और उस व्यक्ति के बैंक खाते और अन्य जानकारियों को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है
कितना जुर्माना लगता है
यदि कोई व्यक्ति दो पैन कार्ड रखता है या उसके नाम से दो पैन कार्ड पाए जाते है तो इनकम टेक्स की धारा1961 की धारा 272बी के तहत दंडनीय कार्रवाई की जा सकती है और उसके ऊपर दस हजार रूपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। जिन लोगो के पास दो पैन कार्ड है उनको एक पैन कार्ड सरेंडर कर देना उचित होता है।