नई दिल्ली -: DA HIKE : दिल्ली गवर्नमेंट के तहत AIMS में कार्यरत सविंदा नर्स कर्मचारियों को कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत दी गई है। दरसल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थांन में सविंदा कर्मचारी (नर्स) के DA को लेकर कोर्ट ने बड़ा निर्णय दिया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब 3 महीने के अंदर 2016 से DA के हिसाब से वेतनमान का भुगतान करने के निर्देश जारी हुए है ये लाभ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संसथान AIIMS में नियमित रूप से कार्यरत सविंदा नर्स कर्मचारियों को मिलने वाला है। हाई कोर्ट की तरफ से जारी इस निर्णय को तीन महीने के अंदर लागु करने के निर्देश जारी किये गए है। और ये 19 सितम्बर 2016 से लागु होगा
कोर्ट का बड़ा निर्णय
उच्च न्यायालय में जस्टिस विकामेश्वर तथा जस्टिस अनूप कुमार की पीठ ने AIIMS में सविंदा नर्स कर्मचारी वर्ग के लिए बड़ा निर्णय दिया गया है। उन्होंने कहा की नर्स मूलयवान मानवीय सेवा करती है और मरीजों एवं चिकित्स्कों की मदद करती है। सेवा भाव में हमेशा आगे रहकर कार्य करती है ऐसे में उनको पर्याप्त मुवावजा नहीं देना न्यायसंगत नहीं है। दरसल मामला ये है की उच्च न्यायालय में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के 2016 के आदेश को चुनौती दी गई थी जिस पर सुनवाई हो रही थी। इस आदेश में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने सविंदा नर्स को नियमित नर्स के सामान वेतन एवं अन्य लाभ की याचिका को ख़ारिज कर दिया गया था लेकिन हाई कोर्ट ने सभी सविंदा कर्मचारी नर्स को समान वेतन एवं अन्य भत्तों का लाभ देने के निर्देश जारी किये है
जल्द होगा भुगतान
हाई कोर्ट के निर्णय के बाद 3 महीने के अंदर सविदा नर्स कर्मचारी वर्ग को भुगतान किये जाने के निर्देश जारी हुए है। आपको बता दे की नियमित रूप से कार्यरत नर्स कर्मचारी को 56800 रु प्रति माह वेतन निर्धारित है और अब कोर्ट के निर्णय के बाद सविंदा कर्मचारी नर्स का वेतन भी नियमित नर्स कर्मचारी के समान लागु होगा। संविदा नसों को 19 सितंबर 2016 के पूर्वव्यापी प्रभाव से महंगाई भत्ते सहित वेतनमान का भुगतान 3 महीने के अंदर करने के निर्देश जारी किये गए है