मजदुर और कर्मचारियों के लिए सरकार की तरफ से अच्छी खबर आई है। छतीशगढ सरकार ने राज्य में मजदूरों के न्यूनतम वेतन नियम में बदलाव किये है और एक नई वेतन दर लागू कर दी गई है और इस दर को लेबर ब्यूरो शिमला के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तय किया गया है , और सरकार की तरफ से तय की गई ये दर एक अप्रैल से लागु की जाएगी और ये 30 सितम्बर 2023 तक के लिए होगी
इससे सम्बन्धित पूर्ण जानकारी https://cglabour.nic.in/ पर उपलब्ध है सरकार की तरफ से कृषि नियोजन में कार्यरत श्रमिको के लिए 225 रु प्रतिमाह , ।यह दरें 45 अनुसूचित, सामान्य नियोजन के लिए प्रतिदिन 20 रूपए और प्रतिमाह 260 रूपए की वृद्धि की गई है और इसके आलावा अगरबत्ती उद्योग में लगे श्रमिको के लिए प्रति हजार अगरबत्ती के लिए पांच रु 85 पैसे की बढ़ोतरी की गई है
श्रमिक जोन ’अ’ | 10 हजार 480 रू |
जोन ’ब’ | 10 हजार 200 रू |
जोन ’स’ | 9 हजार 960 रू |
अर्द्धकुशल श्रमिक जोन ’अ | 11 हजार 130 रू |
अर्द्धकुशल श्रमिक जोन ’ब | 10 हजार 870 रू |
अर्द्धकुशल श्रमिक जोन ’स’ | 10 हजार 610 रू |
कुशल श्रमिक ’अ | 11 हजार 910 रू |
कुशल श्रमिक ’ब | 11 हजार 650 रू |
कुशल श्रमिक ’स’ | 11 हजार 390 रू |
उच्च कुशल श्रमिक अ | 12 हजार 990 रू |
उच्च कुशल श्रमिक ’ब | 12 हजार 430 रू |
उच्च कुशल श्रमिक स’ | 12 हजार 170 रू |
कृषि श्रमिक | 8 हजार 400 रू |
अगरबत्ती निर्माण श्रमिक | एक हजार अगरबत्ती पर 32 रूपए 81 पैसे |
अगरबत्ती निर्माण श्रमिक | सुगंधित सेंटेड अगरबत्ती पर 33 रूपए 51 पैसे |