राज्य सरकार ने श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरों में किया बदलाव, खाते में जारी होगी 12990 रु तक की राशि

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मजदुर और कर्मचारियों के लिए सरकार की तरफ से अच्छी खबर आई है। छतीशगढ सरकार ने राज्य में मजदूरों के न्यूनतम वेतन नियम में बदलाव किये है और एक नई वेतन दर लागू कर दी गई है और इस दर को लेबर ब्यूरो शिमला के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तय किया गया है , और सरकार की तरफ से तय की गई ये दर एक अप्रैल से लागु की जाएगी और ये 30 सितम्बर 2023 तक के लिए होगी

इससे सम्बन्धित पूर्ण जानकारी https://cglabour.nic.in/ पर उपलब्ध है सरकार की तरफ से कृषि नियोजन में कार्यरत श्रमिको के लिए 225 रु प्रतिमाह , ।यह दरें 45 अनुसूचित, सामान्य नियोजन के लिए प्रतिदिन 20 रूपए और प्रतिमाह 260 रूपए की वृद्धि की गई है और इसके आलावा अगरबत्ती उद्योग में लगे श्रमिको के लिए प्रति हजार अगरबत्ती के लिए पांच रु 85 पैसे की बढ़ोतरी की गई है

श्रमिक जोन ’अ’10 हजार 480 रू
जोन ’ब’10 हजार 200 रू
जोन ’स’9 हजार 960 रू
अर्द्धकुशल श्रमिक जोन ’अ11 हजार 130 रू
अर्द्धकुशल श्रमिक जोन ’ब 10 हजार 870 रू
अर्द्धकुशल श्रमिक जोन ’स’10 हजार 610 रू
कुशल श्रमिक ’अ11 हजार 910 रू
कुशल श्रमिक ’ब11 हजार 650 रू
कुशल श्रमिक ’स’11 हजार 390 रू
उच्च कुशल श्रमिक अ12 हजार 990 रू
उच्च कुशल श्रमिक ’ब12 हजार 430 रू
उच्च कुशल श्रमिक स’12 हजार 170 रू
कृषि श्रमिक 8 हजार 400 रू
अगरबत्ती निर्माण श्रमिकएक हजार अगरबत्ती पर 32 रूपए 81 पैसे
अगरबत्ती निर्माण श्रमिकसुगंधित सेंटेड अगरबत्ती पर 33 रूपए 51 पैसे

 

Chirag Yadav

Farming or Business ke topic likhne me pakad achchi khasi hai or detail me likh leta hun. Khabron par har samay najar rahti hai esliye sahi samay par aapko har khabar dene ki kaushish rahti hai. ummid hai ye kaushish aage bhi jaari rahegi.

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