नौकरी करने वाले व्यक्ति का पीएफ खाता होता है और रिटायर होने के बाद उनको पेंशन की राशि पीएफ की तरफ से जारी की जाती है अगर वो इसके लिए पात्रता को पूर्ण करते है तो , कर्मचारी के वेतन से एक हिस्सा पेंशन में हर महीने जाता है वेतन में से कटने वाले 12 प्रतिशत की राशि में से कुछ हिस्सा EPS में जमा होता है और बाकि का हिस्सा epf में जमा रहता है
इसमें कर्मचारी के साथ कंपनी की तरफ से भी राशि जमा की जाती है अब जो लोग र पेंशन पाने के हक़दार है वो लोग हायर पेंशन के ऑप्शन का लाभ ले सकते है। इसमें जिन लोगो का अकाउंट एक सितम्बर 2014 से पहले EPFO से जुड़ा था उनके पास ये ऑप्शन मौजूद था की वो छह महीने के अंदर अधिक पेंशन के लिए EPS के लिए कंट्रीब्यूशन का आवेदन कर सकते थे
लेकिन इसके लिए कई कर्मचारियों के द्वारा आवेदन भी किया गया था को पीएफ विभाग की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया था और इसके लिए कर्मचारी कोर्ट तक गए और कोर्ट ने 15 हजार की अधिकतम पेंशन वेतन के नियम को सही माना लेकिन कोर्ट की तरफ से कहा गया की एक सितम्बर 2014 और उससे पहले जो कर्मचारी EPFO के मेंबर है
उनको हायर पेंशन में जॉइंट एप्लीकेशन के माध्यम से लाभ के आवेदन की सुविधा मिलेगी , इसके लिए 3 मई 2023 तक का समय दिया गया है और कर्मचारियों के लिए एक ध्यान देने वाली बात ये है की एक बार हायर पेंशन स्कीम में आवेदन करने के बाद इसमें बदलाव नहीं हो सकते है
हायर पेंशन स्कीम के तहत पीएफ खाताधारक के बेसिक वेतन से 8.33 प्रतिशत और उसके एम्प्लॉयर की तरफ से EPS अकाउंट में राशि जमा की जाएगी अगर किसी कर्मचारी का वेतन एक लाख रु है तो उसके वेतन पर 8.33 प्रतिशत यानि की 8330 रु पेंशन ईपीएस में जमा होंगे बाकि की राशि उनके पीएफ खाते में जमा होगी आपको एक बात और बता दे की जो व्यक्ति एक सितम्बर 2014 के बाद पीएफ अकाउंट से जुड़ा है उसके लिए हेयर पेंशन की सुविधा नहीं है
हायर पेंशन के लिए आवेदन कैसे होगा
अगर आपका पीएफ अकाउंट एक सितम्बर 2014 या उससे पहले का है और आप इस स्कीम में आवेदन के पात्र है तो इसके लिए epfo पोर्टल के माध्यम से आप ऑनलाइन हायर पेंशन के लिए आवेदन कर सकते है इसके लिए अंतिम डेट 3 मई है।