EPFO का नया सर्कुलर- EPFO हायर पेंशन में सहमति के लिए मिलेगा तीन महीने का समय

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पीएफ खाता धारको के लिए अच्छी खबर है। अब पीएफ हायर पेंशन स्कीम पर नया सर्कुलर आया है और इस सर्कुलर के मुताबिक हायर पेंशन पर अंशधारकों और पेंशनभोगियों को अतिरिक्त योगदान या बकाया देने पर सहमति के लिए तीन महीने का समय दिया जायेगा आपक बता दे की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पिछले साल नवंबर में पीएफ हायर पेंशन के लिए चार महीने के समय के लिए कहा गया था

क्या कहा गया है सर्कुलर में

सर्कुलर में स्पष्ट रूप से कहा गया है पेंशनधारियो को पैसा जमा करने और फंड के अंतरण के लिए तीन महीने का समय दिया जायेगा। और अतरिक्त राशि का निर्धारण क्षेत्रीय अधिकारी के द्वारा किया जायेगा , और इसमें जो भी राशि का निर्धारण होगा वो ब्याज सहित उसके बारे पेंशन धारक को सूचित किया जायेगा EPFO के क्षेत्रीय अधिकारी के द्वारा उच्च पेंशन के लिए अतिरिक्त फण्ड की भुगतान की जरुरत के बारे में सुचना पेंशन धारक को दी जाएगी

कंपनी की तरफ से होगा अतरिक्त राशि का योगदान

श्रम मंत्रालय की तरफ से पहले स्प्ष्ट किया जा चूका है की हायर पेंशन राशि में जो अतरिक्त राशि का योगदान होगा वो नियोक्ता के द्वारा योगदान राशि से किया जायेगा फ़िलहाल सरकार की तरफ से EPS में पंद्रह हजार रु के मूल वेतन सीमा पर 1.16 प्रतिशत का योगदान सब्सिडी के रूप में दिया जाता है पीएफ खाता धारक और नियोक्ता 12 – 12 प्रतिशत का योगदान EPFO खाते में करते है। जिसमे से 8.33 प्रतिशत राशि पेंशन EPS में जाती है और बैकी की पीएफ अकाउंट में जमा होती है

26 जून, 2023 अंतिम तिथि

हायर पेंशन का लाभ लेने के लिए EPFO की तरफ से आवेदन की डेड लाइन को बढ़ा दिया गया था और इसको बढ़ाकर 26 जून, 2023 कर दिया गया है इससे पहले तीन मई इसके लिए अंतिम तिथि तय की गई थी हायर पेंशन का लाभ लेने के लिए पीएफ खाता धारको को ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है

Chirag Yadav

Farming or Business ke topic likhne me pakad achchi khasi hai or detail me likh leta hun. Khabron par har samay najar rahti hai esliye sahi samay par aapko har khabar dene ki kaushish rahti hai. ummid hai ye kaushish aage bhi jaari rahegi.

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