अगर आप नौकरी करते है तो आपका पीएफ भी जमा होता है। लेकिन क्या आपको पता है की आपके द्वारा जमा किये पीएफ पर आपको EDLI भी मिलता है। EDLI पीएफओa की तरफ से चलाई जा रही एक बीमा योजना है जो की हर पीएफ खाता धारक को मिलती है। इसमें पीएफ खाता धारक की किसी कारणवश मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 7 लाख तक की आर्थिक मदद के रूप में धनराशि दी जाती है। चलिए जाने है की EDLI स्कीम क्या है और इसके फायदे आपको किस प्रकार से मिलते है।
EDLI स्कीम
EPFO की तरफ से EDLI स्कीम की शुरुआत 1976 में की गई थी और इसमें पीएफ खाता धारक को 7 लाख रूपये तक की इंश्योरेंस पालिसी दी जाती है। और इसमें आपको किसी प्रकार का पैसा भरना नहीं होता है। ये EPFO की तरफ से फ्री दिया जाता है। इसमें आपको अलग से कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करना होता है। इस स्कीम में कॉन्ट्रीब्यूशन कंपनी की तरफ से किया जाता है
कंपनी कितना कॉन्ट्रीब्यूशन EDLI स्कीम में करती है
पीएफ खाता धारक के खाते में हर महीने तनख्वाह का 12 प्रतिशत अमाउंट पीएफ में जाता है और इतनी ही राशि कंपनी की तरफ से जमा की जाती है । लेकिन आपके अकाउंट में कंपनी जो राशि जमा करती है उसमे उसका 8.33% हिस्सा EPS में, 3.67% EPF में जमा होता है और कंपनी की तरफ से ही EDLI स्कीम में आपके इंश्योरेंस के तौर पर राशि भी जमा की जाती है। और EDLI में इसका हिस्सा आपकी बेसिक तनख्वाह और महंगाई भत्ते का 0.50 फीसदी के हिसाब से जमा होता है। पीएफ खाता धारक को सिर्फ पीएफ खाता और पीएफ पेंशन की जानकारी होती है लेकिन इंश्योरेंस पालिसी EDLI की जानकारी नहीं होती है।
कैसे जमा होती है रकम और उसका कैलकुलेशन क्या होता है
पीएफ खाता धारक को दी जाने वाली बेसिक तनख्वाह और DA के आधार पर EDLI प्रीमियम निर्भर करता है। इस इंश्योरेंस कवर का क्लेम आखिरी बेसिक तनख़्वाह और DA का 35 गुना होता है इससे पहले 30 गुना तक होता था. इसके साथ ही 1.75 लाख रुपए का अधिकतम बोनस होता है. पीएफ खाता धारक को ये बोनस आखिरी 12 माह के दौरान एवरेज पीएफ बैलेंस का 50 फीसदी माना जाता है.
EDLI का लाभ कैसे मिलता है
यदि किसी भी पीएफ खाता धारक की किसी भी कारणवश मौत हो जाती है। तो पीएफ खाते में उसने जिसको भी नॉमिनी बनाया है उसको वो राशि जारी की जाती है और इसके लिए नॉमिनी की आयु सीमा कम से कम 18 होनी जरुरी है यदि नॉमिनी की आयु 18 वर्ष से कम है तो उसके गार्डियन EDLI स्कीम के तहत क्लेम कर सकते है। इसके लिए आपको कुछ दस्तावेजों की जरूरत होती है इसमें पीएफ खाता धारक का मृत्यु का प्रमाण पत्र, सक्सेशन सर्टिफिकेट और अन्य दस्तावेज यदि 18 वर्ष से कम आयु के नॉमिनी के द्वारा क्लेम किया जाता है तो उसके लिए उनके गार्जियन के गार्जियनशिप सर्टिफिकेट और बैंक डीटेल्स की जानकारी देनी होती है
EDLI क्लेम के लिए नियम एवं शर्ते
- EDLI स्कीम में पीएफ खाता धारक ने यदि कोई नॉमिनेशन नियुक्त नहीं किया है तो उसके लिए खाता धारक की पत्नी या बच्चे इस स्कीम के तहत लाभ ले सकते है
- इसके साथ ही पीएफ से सभी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए पीएफ फॉर्म के साथ 5 IF फॉर्म भी भरना होगा और इसको कंपनी की तरफ से सत्यापित करवाना अनिवार्य है
- पीएफ खाता धारक को इसका लाभ तब तक मिलता है जब तक वो नौकरी कर रहा है उसके बाद आपको EDLI के तहत किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलता है
- यदि किसी व्यक्ति लगातार 12 महीने नौकरी करता है और इस दौरान कोई दुर्घटना होती है और पीएफ खाता धारक की मौत हो जाती है तो कर्मचारी की मृत्यु के बाद नॉमिनी को कम से कम 2.5 लाख तक का लाभ मिलेगा.