EPFO की तरफ पीएफ खाताधारकों के लिए अपडेट जारी किया है। इसमें EPFO की तरफ से पैंशन के लिए पात्र खाताधारकों को अधिक पेंशन के लिए आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है और EPFO की तरफ से इसके लिए तीन मई तक के लिए आवेदन की समय सीमा रखी है।
और अधिक पेंशन के लिए आवेदन सिर्फ वही पीएफ खाताधारक कर सकते है जिन्होंने रिटायरमेंट साल 2014 या उससे पहले लिया है इसके साथ ही पीएफ विभाग की तरफ से 23 अप्रैल को एक नया सर्कुलर जारी किया गया है जिसमे जॉइंट वेरिफिकेशन ऑप्शन के लिए आवेदन करने की सही प्रक्रिया का विवरण दिया गया है
एम्प्लोयी प्रोविडेंट फण्ड की तरफ से जारी सर्कुलर में तीन टॉपिक को स्पष्ट किया गया है जिसमे पहले अधिकतम पेंशन फॉर्म भरने के बाद क्या प्रोसेस होगा दूसरा अगर जॉइंट एप्लीकेशन फॉर्म में गलती होती है तो क्या एक्शन होगा। तीसरा यदि कंपनी की तरफ से जॉइंट एप्लीकेशन को मंजूरी नहीं दी गई तो इसके बाद किया प्रोसेसिंग होगी।
EPFO की तरफ से जारी सर्कुलर के हिसाब से साल 2014 से पहले जितने भी कर्मचारी रिटायर हुए है और वो पेंशन के पात्र है तो उनको इस पेंशन का लाभ मिलेगा इसके लिए पीएफ खाताधारक को सेवानिवृत्ति कोष संगठन के एकीकृत सदस्य पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा
ईपीफओ की तरफ से जारी सर्कुलर के हिसाब से 1995 (EPS 95) के तहत जो भी पात्र खाताधारक है वो अधिक पेंशन योजना का लाभ ले सकते है हायर पेंशन के लिए जिन लोगो ने आवेदन किया है उनको रशीद संख्या जारी की जाएगी और हर आवेदन को रजिस्टर किया जायेगा
हायर पेंशन के लिए जॉइंट ऑप्शन में किये गए आवेदन के लिए जाँच क्षेत्रीय पीएफ ऑफिस के हेड की जिम्मेदारी होगी जाँच करने की और जाँच होने के बाद SMS या डाक के माध्यम से जानकारी दी जाएगी जॉइंट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होने के बाद इसकी जाँच पीएफ विभाग के फील्ड ऑफिस के दवारा की जाएगी
यदि आवेदन में कोई गड़बड़ी है तो इसके बारे में आवेदनकर्ता को एक महीने का समय दिया जायेगा जिसके अंदर उसको सही जानकारी देनी होगी इसकी सूचना कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दी जाएगी
इन लोगो को मिलेगा लाभ
जो लोग 31 अगस्त 2014 तक रिटायर हो चुके है उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा जबकि एक सितम्बर 2014 या उसके बाद EPS से जुड़े लोगो को हायर पेंशन का ऑप्शन मिलेगा मौजदा वेतन नियमो के अनुसार पहले पेंशन की अधिकतम सीमा 15 हजार रु तय की गई थी लेकिन जिन लोगो का वेतन अधिक है उन लोगो को भी सिर्फ 15 हजार पेंशन तक ही सिमित रहना पड़ता था
इसलिए पेंशन लिमिट को बड़ा दिया गया है कर्मचारी 31 अगस्त, 2014 को ईपीएस के मेंबर थे और जिन्होंने ईपीएस के तहत ज्यादा पेंशन का विकल्प नहीं चुना, उनके लिए तीन मार्च से पहले यह विकल्प चुनने का समय है। EPFO के जारी सर्कुलर के हिसाब से अब एक सितम्बर 2014 तक के पीएफ खाताधारक अपने बेसिक वेतन से 8.33 प्रतिशत रहस्य जमा करके भी पेंशन का लाभ ले सकते है
इसके साथ ही जिन पीएफ खाताधारकों के आवेदन पहले रिजेक्ट हो चुके थे उनके लिए लिंक के माध्यम से आवेदन पोर्टल उपलब्ध होगा। और जिन लोगो ने एक सितम्बर 2014 से पहले रिटायरमेंट लिया है वो पेंशन के लिए आवेदन कर सकते है