अगर आप भी एक EPFO खाताधारक है तो आपके लिए ये बड़ी खबर है EPFO हायर पेंशन स्कीम के तहत लाभ लेने के लिए आवेदन में सिर्फ 2 दिन का समय बचा है इस स्कीम के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि तीन मई निर्धारित की गई है
फ़िलहाल विभाग की तरफ से आवेदन की तिथि को आगे बढ़ाने से सम्बंधित कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है इससे पहले सरकार की तरफ से इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि तीन मार्च थी। EPFO की तरफ से पहले पीएफ खाताधारकों को पंद्रह हजार रु तक की लिमिट तय की हुई थी
जिसके कारण इसमें अधिक निवेश नहीं किया जा सकता था और पीएफ पेंशन धारक इस लिमिट को काफी लम्बे समय से हटाने की मांग कर रहे है जिसके बाद इसको खत्म कर दिया गया है
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पेंशन धारको को चार महीने का समय दिया गया था जो की तीन मार्च को खत्म हो चूका था इसके बाद इसको बढ़कर तीन मई कर दिया गया इसमें जो पीएफ खाता धारक हायर पेंशन के विकल्प का चुनाव करते है
उनको अपने बेसिक वेतन से 8.33 प्रतिशत तक फण्ड पेंशन में जमा करने की सुविधा मिलेगी , इससे पहले नियम के अनुसार पंद्रह हजार तक वेतन से ही 8.33 फीसदी हिस्से को जमा किया जा सकता था आपको बता दे की पीएफ में जमा राशि में से 3.67 फीसदी हिस्सा पीएफ में और 8.33 फीसदी हिस्सा ईपीएस में जाता है।
EPS कैसे बनती है
पीएफ खाता धारको के पीएफ अकाउंट में जमा पैसे से EPS की राशि बनती है इसमें बेसिक वेतन के आधार पर कुछ प्रतिशत राशि EPS में जमा होती है और बाकि की राशि पीएफ खाता धारक के EPF में जमा होती है इसमें पहले केवल 15,000 रुपये की अधिकतम सैलरी के हिसाब से उसका 8.33 फीसदी हिस्सा ईपीएस अकाउंट में जाता था अब ये लिमिट खत्म कर दी गई है