पीएफ खाताधारकों के लिए बड़ी खबर है , सरकार की तरफ से EPFO हायर पेंशन के लिए दो बड़े फैसले जारी किये गए है इसके साथ ही सरकार की तरफ से हायर पेंशन का लाभ लेने के लिए अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है
जिससे बहुत से खाताधारकों को लाभ मिलेगा लेबर मिनिस्ट्री के मुताबिक जो लोग हायर पेंशन का विकल्प का चुनाव करते है उनके पीएफ अकाउंट से कंट्रीब्यूशन 8.33 फीसदी से बढ़कर 9.49 प्रतिशत हो जायेगा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ये सुचना एक सितम्बर 2014 से लागु है
नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है
पीएफ हायर पेंशन के लिए जारी नोटिफिकेशन के अनुसार खाताधारकों ने एम्प्लॉयीज पेंशन स्कीम, 1995 के पैराग्राफ 11 के प्रावधानों के तहत जॉइंट ऑप्शन का चुनाव करते हुए आवेदन किया है और अगर वो इस स्कीम के तहत पात्र पाए जाते है तो उनके मूल वेतन से कंट्रीब्यूशन 9.49 प्रतिशत होगा लेकिन पहले ये 8.33 प्रतिशत था।
इसमें 1.16 प्रतिशत बढ़ाया गया है और सूचना के आधार पर ये नियम एक जनवरी 2014 से लागु होगा इसके साथ ही ये उन पीएफ खाताधारको पर लागु होगा जिनका मूल वेतन, डीए और रिटेनिंग अलाउंस 15,000 रु प्रतिमाह से अधिक होगा अब तक हायर पेंशन के लिए 12 लाख लोगो ने ही आवेदन किया है और इसके लिए पीएफ विभाग की तरफ से आवेदन की तिथि को भी बढ़ा दिया गया है
मौजूदा व्यस्था में सरकार की तरफ से EPS में पीएफ खाता धारक के लिए सब्सिडी के रूप में 15,000 रुपये तक के मूल वेतन का 1.16 प्रतिशत का भुगतान किया जाता है जबकि पीएफ खाता धारक की तरफ से 12 प्रतिशत का भुगतान किया जाता है इसमें उनके पीएफ खाते से EPS में 8.33 प्रतिशत और बाकि का 3.67 प्रतिशत उनके पीएफ अकाउंट में जमा होता है
बुधवार को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक मिनिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के फैसले के मुताबिक ही है इसमें कोर्ट की तरफ से 1.16 फीसदी कंट्रीब्यूशन के रिप्लेसमेंट मैकेनिज्म पर फैसले को छह महीने के लिए सस्पेंड कर दिया था और इसमें जरुरी बदलाव के लिए निर्देश दिए गए थे