भारत में सोने चांदी के आभूषण का क्रेज पुराने समय से है और घरो में सोने चांदी के आभूषण पहनने की परम्परा भी होती है। और भारत सोने की खपत के मामले में टॉप पर आता है। देश में कोई भी त्यौहार हो या फिर कोई शादी का प्रोग्राम हो या कोई छोटा मोटा घर में ही प्रोग्राम क्यों न हो हर महिला सोने के आभूषण पहनना पसंद करती है और दिवाली धनतेरस के मौके पर लोग सोने की काफी खरीद करते है और इस दौरान मार्किट में जैवलेर्स की काफी मौज होती है। क्योकि उनको मुनाफा भी काफी होता है। लेकिन अब लोग सोने को सिर्फ पहनने के लिए ही नहीं खरीदते है बल्कि अब लोग सोने में अपनी कमाई को इन्वेस्ट करने लगे है ताकि भविष्य में सोने के भाव अधिक होने पर उससे मुनाफा कमाया जा सके। लेकिन सवाल ये है की अब सोने को कितनी मात्रा में आप घर में रख सकते है। आइये जानते है सरकार के नियम क्या कहते है
गोल्ड एक्ट 1968
साल 1990 से पहले भारत में गोल्ड एक्ट 1968 लागु था जिसके तहत सोने की खरीद की एक सीमा तय होती थी और इससे अधिक सोने की खरीद करने पर सोने की जब्ती कर ली जाती थी। लेकिन इस नियम को सरकार के द्वारा जून 1990 में खत्म कर दिया गया अब भारत में सोने से सम्बंधित कोई नियम नहीं है जिसके तहत सोने की खरीद पर पाबन्दी लगाई जा सकते है आप जितना चाहे सोना खरीद सकते है लेकिन आपको उस सोने का हिसाब रखना होगा। नहीं तो इनकम टेक्स डिपार्टमेंट आपके सोने को जरूर जब्त कर लेंगे
CBDT के नियम क्या है
CBDT ने सोने से सम्बंधित कुछ निर्देश 1994 में जारी किये थे इसमें नियम ये थे की यदि किसी शादीशुदा महिला के पास पांच सौ ग्राम से अधिक सोना मिलता है तो टेक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी महिला से इस सोने के बारे में पूछ सकते है यदि महिला के पास पांच सौ ग्राम से कम सोना है तो टेक्स अधिकारी जब्ती नहीं कर सकते। यदि किसी महिला की शादी नहीं हुई है और उसके पास ढाई सौ ग्राम सोना है तो टेक्स डिपार्टमेंट की तरफ से उसको जब्त नहीं किया जा सकता है। और यही नियम पुरुष के लिए भी लागु है यदि कोई पुरुष शादीशुदा नहीं है और उसके पास सौ ग्राम से अधिक सोना है तो इनकम टेक्स डिपार्मेंट उस व्यक्ति से पूछताछ कर सकता है अगर आपके घर में इनकम टेक्स की छापेमारी होती है और आपके पास सौ ग्राम से अधिक सोना मिलता है तो आप मुश्किल में फंस सकते है