जीएसटी पर नया नियम, इन कंपनी के लिए अनिवार्य

Written By
Published On:
हमें फॉलो करें

गुड एंड सर्विस टेक्स के नियमो में एक अगस्त से बदलाव होने जा रहा है पांच करोड़ रूपये से अधिक टर्न ओवर वाली कंपनी के लिए जरुरी है ये नियम, पांच करोड़ से अधिक सालाना टर्नओवर वाली कपनी को अब एक अगस्त के बाद से GST e-Invoice का नियम फॉलो करना होगा

एक अगस्त से कंपनी को बी2बी लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जरुरी होगी , इससे पहले जिन कंपनी का टर्न ओवर दस करोड़ रु से अधिक है उनके लिए ये नियम लागु था लेकिन अब सरकार ने इसकी लिमिट को घटा कर पांच करोड़ कर दिया है और इसके दायरे में पांच करोड़ टर्न ओवर वाली कंपनी भी शामिल होंगी

वित् मंत्रालय की अधिसूचना जारी

10 मई को वित् मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक अब B2B लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस की सीमा 10 करोड़ से घटा कर 5 करोड़ कर दिया गया है और ये एक अगस्त से सभी दायरे में आने वाली कंपनी के लिए अनिवार्य होगा इसके साथ ही अप्रैल के महीने में एक अपडेट और जारी हुआ था

जिसमे 100 करोड़ से अधिक टर्न ओवर वाली कंपनी के लिए इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस को 7 दिन के अंदर चालान पंजीकरण पोर्टल पर अपलोड करना जरुरी होगा फिलहाल के लिए इसको टाल दिया गया है अभी कोई नई अपडेट इस नियम को लेकर नहीं आई है ये नियम एक मई 2023 से लागु होना था लेकिन फ़िलहाल इस पर कोई अपडेट नहीं है

Chirag Yadav

Farming or Business ke topic likhne me pakad achchi khasi hai or detail me likh leta hun. Khabron par har samay najar rahti hai esliye sahi samay par aapko har khabar dene ki kaushish rahti hai. ummid hai ye kaushish aage bhi jaari rahegi.

For Feedback - nflspice@gmail.com
Join Our WhatsApp Channel