Income Tax Latest News: देश में टैक्स भरने वालों के लिए आज के इस आर्टिकल में बहुत कुछ है । क्योंकि देश की वित्तमंत्री की तरफ से उन सबके लिए बहुत बड़ी खुसखबरी है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से आज ये बताया गया की आखिर किस तरह की इनकम पर आपको अब टैक्स भरने की जरुरत नहीं है।
अभी तक क्या है टैक्स भरने के नियम
जैसा की आप सभी को पता है की फ़िलहाल टैक्स फाइल करने के लिए अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर है तो आपको टैक्स भरना ही होता है। लेकिन कुछ इनकम इस टैक्स के दायरे में नहीं आती जिसके बारे में आगे आपको बताने वाले हैं।
PPF और EPS पर नहीं देना टैक्स
आपको बता दें की PPF और EPS पर पर सरकार की तरफ से किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगाया गया है। साथ में PPF और EPS पर पर ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाला पैसा भी सरकार ने टैक्स के दायरे से बहार रखा है। प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई कर्मचारी काम करता है और वो अपना EPF का पैसा अगर निकलता है तो उस पर भी टैक्स नहीं देना होता।
ग्रेच्युटी भी इनकम टैक्स के दायरे से बाहर
अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते है तो आपको अच्छे से मालूम होगा की 5 साल तक लगातार एक ही संस्था में काम करने के बाद कर्मचारी ग्रेच्युटी का हकदार हो जाता है। ऐसे में कर्मचारी जब भी नौकरी छोड़ेगा तो उसको जो ग्रेच्युटी मिलेगी उस पर भी सरकार की तरफ से कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। सरकारी कर्मचारी के लिए इसमें 20 लाख रूपए तक की ग्रेच्युटी को टैक्स के दायरे से बहार रखा है औरवहीँ अगर प्राइवेट सेक्टर की ग्रेच्युटी की बात करें तो इसकी लिमिट 10 लाख तक रखी गई है।
गिफ्ट पर भी नहीं लगता टैक्स
आपको जानकर हैरानी होगी की अपने माता पिता से गिफ्ट में मिली की भी तरह की चीज जैसे जेवर या फिर प्रॉपर्टी पर भी टैक्स नहीं लगता। लेकिन इसमें अगर आप गिफ्ट में मिली चीज या फिर पैसे से अगर कोई अपना बिज़नेस करते है तो उस पैसे को इनकम टैक्स के दायरे में रखा गया है।