Jan Dhan Yojana: खाते में नहीं है पैसे फिर भी मिलेंगे 10,000 रुपये, इस तरीके का करें इस्तेमाल

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केंद्र सरकार (Central Government) देशवासियों के लिए बहुत साड़ी योजनाओ का सञ्चालन करती है ताकि देश के प्रत्येक नागरिक को शसक्त बनाया जा सके। केंद्र सरकार के द्वारा ऐसी ही योजना को साल 2014 में शुरू किया गया था जिसका नाम है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस योजना के तहत सरकार ने देश के सभी नागरिकों को बैंकिंग सिस्टम से तो जोड़ा ही था साथ में उनको बहुत सारी किफायती वित्तीय योजनाओ (Financial Services) का लाभ भी देना शुरू किया था।

प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत देश का कोई भी नागरिक जीरो बैलेंस (Zero Balance Bank Account) के साथ किसी भी बैंकमे अपना खाता खुलवा सकता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत नागरिकों को डेबिट कार्ड, चेक बुक, दुघटना बिमा और ओवर ड्राफ्टिंग जैसे बहुत सी सुविधाएँ भी सरकार के द्वारा दी जाती है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक यह है कि जिन लोगों ने जन धन खाता पंजीकृत किया है, वे 10,000 रुपये तक के ऋण के लिए पात्र हैं, भले ही उनके खाते में शेष राशि शून्य हो। इसे ओवरड्राफ्ट सुविधा कहा जाता है। यह केवल ऋण सुविधा का एक रूप है। इसलिए, यदि आपके खाते में शेष राशि नहीं है, तो भी आप इस योजना के तहत 10,000 रुपये तक के ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इस तरह आप लाभ उठा सकते हैं।

जन धन खाता खोलने वाला कोई भी व्यक्ति ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए पात्र है। पहले, इस योजना के तहत खाता उपयोगकर्ता को 5,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा मिलती थी, जिसे अब बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। आप एटीएम कार्ड या यूपीआई का उपयोग करके ऋण के पैसे को जल्दी से निकाल सकते हैं। हालांकि, जन धन खाता बनाने के 6 महीने बाद 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट क्षमता का लाभ मिलता है।

कौन से खाताधारक इस लाभ के लिए पात्र होंगे।

आम आदमी की शर्तों में, यह योजना खाताधारकों को 10,000 रुपये की ऋण सुविधा प्रदान करती है यदि उनका खाता (पीएम जन धन खाता) 6 महीने पुराना है। दूसरी ओर, यदि आपका जन धन खाता 6 महीने से कम पुराना है, तो आपके पास केवल 2,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट हो सकता है।

जन धन योजना के तहत ओवरड्राफ्ट सुविधा प्राप्त करने के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष है। जब आप ओवरड्राफ्ट प्राप्त करने के लिए अपने जन धन खाते का उपयोग करते हैं, तो आपको उधार राशि पर दैनिक ब्याज का भुगतान करना होगा। हालाँकि, यदि आप उधार ली गई राशि को फिर से खाते में जमा करते हैं, तो उस राशि पर कोई ब्याज नहीं लगाया जाता है।

ऐसे खोलें जनधन अकाउंट।

आप इस पहल के तहत किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSB) या निजी बैंक में जन धन खाता खोल सकते हैं। इसके लिए न्यूनतम आयु दस वर्ष निर्धारित की गई है। इस खाते को खोलने के लिए आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। आप अपने किसी पुराने बचत खाते को भी जनधन खातों में बदलवा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने बैंक के मैनेजर से संपर्क करना होगा।

Chirag Yadav

Farming or Business ke topic likhne me pakad achchi khasi hai or detail me likh leta hun. Khabron par har samay najar rahti hai esliye sahi samay par aapko har khabar dene ki kaushish rahti hai. ummid hai ye kaushish aage bhi jaari rahegi.

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