नर्सिंग की परीक्षा के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रोक हटाने से साफ मना कर दिया है मध्य प्रदेश के 364 नर्सिंग कालेज में फर्जीवाड़े की जाँच सीबीआई को सौंप दी गई है। हाई कोर्ट ग्वालियर में नर्सिंग कालेज के फर्जीवाड़े के मामले में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद कोर्ट ने अपने 27 फरवरी के फैसले को बरक़रार रखा है
कोर्ट ने मामले को सीबीआई को जाँच के आदेश दिए है प्रदेश के नर्सिंग कालेज फर्जीवाड़े में कोर्ट ने सीबीआई को जाँच करने के निर्देश जारी कर दिए है
सीबीआई 364 नर्सिंग कालेज की जाँच करेगी सीबीआई की तरफ से साल 2020 – 21 में फर्जी नर्सिंग कालेज की पूरी जाँच की जाएगी इसमें कब और कितने एडमिशन हुए है
कितनी फैकल्टी मौजूद थी इन सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओ पर जाँच की जाएगी सीबीआई की तरफ से आज कोर्ट में पहले की जाँच रिपोर्ट पेश की गई जिसमे 24 में से 6 कालेज ऐसे है जो मापदंडो को पूर्ण नहीं कर रहे तो और पांच कालेज में अनियमिता मिली थी
इस मामले में अगली सुनवाई 12 मई को होगी , कोर्ट की तरफ से नर्सिंग परीक्षा पर रोक बरक़रार रखी गई है सीबीआई की पूर्ण जाँच रिपोर्ट आने के बाद कोर्ट फैसला लेगा की नर्सिंग की परीक्षा होगी या नहीं अब 12 मई को सीबीआई जो रिपोर्ट हाई कोर्ट में प्रस्तुत करेगी उसपर क्या फैसला आएगा ये देखने वाली बात होगी।