PAN AADHAR CARD LINK – पैन कार्ड और आधार कार्ड की लिंकिंग के लिए सरकार की तरफ से समय को बढ़ा दिया गया है 30 जून को इसकी अंतिम तिथि है। देश की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माधयम से साफ कर दिया है की तय समय सीमा के अंदर यदि कोई पैन कार्ड धारक पैन को आधार से लिंक नहीं करवाते है तो जुर्माने की रकम को बढ़ाया जा सकता है। अभी समय शेष है इसके अंदर सभी लोगो को पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा लेना चाहिए है
30 जून तक करवाए पैन कार्ड को लिंक
सरकार की तरफ से पैन कार्ड धारको को राहत देते हुए पैन आधार लिंकिंग का समय बढ़ाया गया है इससे पहले आपको ये सुविधा मुफ्त में दी गई थी 31 मार्च 2022 से पहले सरकार की तरफ से पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया गया था लेकिन इसके बाद एक अप्रैल से 500 रु की लेट फीस जारी की गई थी और इसके बाद एक जुलाई से सरकार की तरफ से 1000 रु लेट फाइन के रूपये में कर दिए गए है।
इसके साथ ही पैन कार्ड धारको के लिए ये भी कहा जा रहा है की यदि उन्होंने 30 जून से पहले यदि पैन को आधार से लिंक नहीं करवाया तो उनका पैन कार्ड रद्द कर दिया जायेगा और इसके लिए वित्तमंत्री ने कहा है की जिन लोगो ने अब तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है उनको करवा लेना चाहिए बाद में उनको दिक्कत हो सकती है इसके साथ ही समय सीमा खत्म होने के बाद जुर्माने की राशि को बढ़ाया जा सकता है
28 मार्च को जारी हुआ था वित्त मंत्रालय का बयान
PAN AADHAR CARD LINK – सरकारी की तरफ से 28 मार्च को बयान में कहा गया है की जिन लोगो ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है वो जल्दी से इस कार्य को पूर्ण करे नहीं तो बाद में परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे है। इसमें TDS और TCS के कार्य भी शामिल होंगे बयान में ये भी कहा गया था की जिन लोगो को एक जुलाई 2017 के बाद पैन कार्ड जारी हुआ है
उनके पास आधार कार्ड भी था और इसके लिए उनको 31 मार्च से पहले आधार को पैन से लिंक करना निशुल्क रहेगा। इसके बाद बाद अप्रैल से जुर्माने के साथ पैन को आधार से लिंक करने की सुविधा दी जाएगी लेकिन लोगो ने तब भी इस बात पर गौर नहीं किया था अब सरकार की तरफ से अंतिम डेडलाइन 30 जून कर दी गई है