पैन कार्ड धारको के लिए बड़ी खबर – पैन आधार लिंकिंग के नियम में बदलाव, लिंक करने से पहले जाने नियम

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सरकार की तरफ से काफी टाइम से कहा जा रहा है की पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना अनिवार्य है और इसके लिए कई बार नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है अब सरकार की तरफ से 30 जून पैन आधार लिंक के लिए अंतिम तिथि दी गई है। इसके बाद जिन लोगो का पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा उसको रद्द कर दिया जायेगा। पैन को आधार से लिंक करने के लिए अभी के समय में एक हजार रूपये जुर्माना राशि देनी होगी लेकिन इसके बीच में पैन को आधार से लिंक करने के नियम में एक बदलाव हुआ है जिसके बारे में जानना आपके लिए जरुरी है।

नियम में क्या बदलाव हुआ है

आप सभी जानते है की पैन को आधार से लिंक करने के लिए एक हजार रूपये जुर्माने की राशि भरनी होती है तो जब भी आप पैन को आधार से लिंक करते है तो आपको जुर्माना राशि भरने के ऑप्शन के साथ असेसमेंट ईयर की जानकारी भी देनी होती है इसमें ये ऑप्शन अब जारी किया गया है। इनकम टेक्स विभाग की तरफ से अपडेट जारी किया गया है लेट फीस के पेमेंट के लिए आपको असेसमेंट ईयर 2024-25 को चुनना होगा इसके लिए पिछली डेड लाइन 31 मार्च 2023 थी लेकिन अब यदि आप पैन को आधार से लिंक करते है तो आपको असेसमेंट ईयर 2024-25 को चुनना होगा

पैन आधार लिंक न होने से बाधित होंगे ये कार्य

जिन लोगो ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है उनके लिए सरकार की तरफ से 30 जून तक का समय दिया गया है। इसके बाद भी यदि कोई व्यक्ति पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाते है तो उनके पैन कार्ड रद्द कर दिए जायेंगे और उनके बैंकिंग, म्यूच्यूअल फंड्स, स्टॉक मार्किट, बैंक अकाउंट खुलवाने की सुविधा पर पूर्ण रोक लग जाएगी। उनको सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पायेगा

आपका पैन कार्ड लिंक है या नहीं ऐसे करे पता

अगर आपको नहीं पता है की आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है या नहीं है तो इसके लिए आप आसानी से पता कर सकते है इसके लिए आपको इनकम टेक्स की वेबसाइट पर जाना है और होम पेज पर आधार स्टेटस का ऑप्शन मिलता है इसमें आधार नंबर दर्ज करना है और व्यू लिंक आधार स्टेटस के बटन पर क्लीक करना है इसके बाद आपका आधार पैन कार्ड से लिंक है या नहीं वो यहाँ पर दिखाई देगा

आसान तरीके से करे पैन को आधार कार्ड से लिंक

यदि आपका पैन आधार से लिंक नहीं है तो इसको आप आसान तरीके से लिंक कर सकते है लेकिन इसके लिए आपको एक हजार रूपये का जुर्माना राशि भरनी होगी

  • पैन को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए आपको इनकम टेक्स की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाना है
  • निचे क्विक लिंक का सेक्शन होता है इसमें आपको लिंक आधार कार्ड का ऑप्शन मिलता है
  • यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर और पैन नंबर दर्ज करना है
  • इसके बाद निचे आपको ‘I validate my Aadhaar details’ मिलता है इस पर क्लिक करना है
  • आपके आधार कार्ड से जुड़े नंबर पर एक OTP आएगा इसको दर्ज करना है और फिर जुर्माने की राशि को भरना है जो की आप अपने एटीएम कार्ड के माध्यम से भी भर सकते है
  • इसके बाद validate करना है और आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से जुड़ जायेगा

Chirag Yadav

Farming or Business ke topic likhne me pakad achchi khasi hai or detail me likh leta hun. Khabron par har samay najar rahti hai esliye sahi samay par aapko har khabar dene ki kaushish rahti hai. ummid hai ye kaushish aage bhi jaari rahegi.

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