PFRDA की तरफ से पेंशन सम्बंधित नियमो में बदलाव किये गए है जिसमे अब पेंशन धारक को पेंशन का पैसा निकालने से पहले जरुरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
अब NPS उपभोक्ता के लिए पेंशन की राशि निकालने के लिए अपने सभी केवाईसी में जरुरी दस्तावेज अपलोड करने अनिवार्य कर दिए गए है
ये नियम एक अप्रैल 2023 से लागु होगा। इससे पेंशन धारक को ये फायदा होने वाला है की सालाना आय का भुगतान का समय सुनिश्चित होगा
PFRDA की तरफ से जारी सर्कुलर के तहत एग्जिट एवं एन्युटी के प्रोसेस में अब सब्सक्राइबर को NPS विड्रॉल एग्जिट फॉर्म के साथ अपना पहचान प्रमाण और अपना निवास प्रमाण अपलोड करना होगा इसके साथ ही बैंक खाते का प्रमाण और PRAN कार्ड की प्रतिलिपि अपलोड करनी होगी
ये दस्तावेज विड्रॉल फॉर्म में दिए गए निर्देश के अनुसार होने चाहिए आपको जानकारी के लिए बता दे की NPS से बाहर निकलने के लिए रिटायरमेंट की आयु 60 वर्ष से पहले या बाद में पेंशन योजना से विड्रॉल किया जा सकता है और इसके लिए आपको एन्युटी खरीदने के लिए संचित राशि का 40 फीसदी का उपयोग करना होगा।