PM Kisan Samman Nidhi Rules: देश में किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) संचालित करती है। इस योजना की 13वीं किस्त फरवरी माह में पात्र किसानों को वितरित की गई थी। 14वीं किस्त के लिए राशि जल्द ही उपलब्ध करा दी जाएगी।
केंद्रीय सरकार इस योजना के तहत देश के छोटे किसानों को साल भर में तीन किश्तों में धनराशि वितरित करती है। खेती के छोटे-छोटे खर्चों में मदद के लिए किसानों को हर साल 6,000 रुपये की सहायता मिलती है जिसे तीन किस्तों में बांटा गया है। इसके लिए उन्हें दो हजार रुपये की किश्तों में भुगतान किया जाता है जो हर चार महीने में एक बार होता है। PM Kisan Samman Nidhi Yojana
किसानों की पात्रता चेक की जाती है।
केवल एक विशिष्ट समूह में फिट होने वाले किसान यानि की किसान निधि (kisan Nidhi) के तहत बनाये गए नियमों के अनुसार सही पाए जाने वाले किसान ही इस योजना के लिए पात्र हैं। जो किसान पात्र हैं उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के लिए आवेदन करना होगा।
इस मामले में, पात्रता भूमि, आय के स्रोत और कुछ अन्य कारकों के आधार पर निर्धारित की जाती है। इस योजना के तहत, अपने नाम पर पंजीकृत भूमि (Registred Land) पर खेती करके जीवन यापन करने वाले किसान परिवार आवेदन करने के पात्र हैं। हालाँकि, इसके कई अतिरिक्त पैमाने बनाये गए हैऔर बहुत से नियम भी बनाये गए हैं। और इन्ही नियमों के तहत ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत धनराशि वितरित की जाती है।
जुताई वाली जमीन किसके नाम से रजिस्टर्ड है?
जिस किसान ने इस योजना के लिए आवेदन किया है और जिसकी जमीन उसके नाम पर पंजीकृत है, उसकी पात्रता पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि आप एक किसान हैं लेकिन आपका खेत आपके पिता-दादा के नाम पर पंजीकृत है, तो आप इस योजना के तहत आवेदन नहीं कर पाएंगे।
इसके लिए आपकी जमीन आपके ही नाम होनी चाहिए। आप इस भूमि का लाभ उठा सकते हैं यदि आपके पिता-दादा को यह आपके नाम पर विरासत में मिली हो। कुछ किसान किसी और की ज़मीन पर खेती करते हैं और फिर फ़सल को खेत के मालिक के साथ बाँट लेते हैं; ये किसान भी इस योजना के लिए अपात्र हैं।
PM Kisan Samman Nidhi Yojana का लाभ किस किसको नहीं मिल सकता
1. सभी संस्थागत भूमिधारक किसान है वे आवेदन नहीं कर सकते।
2. किसी संवैधानिक पदों पर पूर्व में या वर्तमान में नियुक्त किसान परिवार भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकता।
3. देश के सांसद, विधायक, नगर निगम या जिला पंचायत में किसी भी पद पर आधीन अधिकारी जो किसान परिवार से है वे सभी इस योजना के लिए अपात्र माने गए हैं।
4. केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारी या फिर पब्लिक एंटरप्राइजेज़ या इनसे जुड़े संस्थाओं के कर्मचारी या रिटायर्ड कर्मचारी भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत लाभ नहीं ले सकते।
5. रिटायर्ड या सुपरएनुएटेड पेंशनर्स जो की हर महीने 10,000 रुपये या इससे ज्यादा पेंशन ले रहे है वे भी इस दायरे से बाहर रखें गए हैं।
6. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले सभी लोग भी इस पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं ले सकते।
7. रजिस्टर्ड डॉक्टर्स और इंजीनियर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ साथ आर्किटेक्ट्स, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वे भी इस योजना के दायरे में नहीं लिए गए है और उनको इसका लाभ नहीं मिल सकता।