ख़राब फसलों का मिलेगा मुआवजा, 10 अप्रैल तक यहां करें आवेदन, सरकार करेगी बारिश और ओलावृष्टि के ख़राब फसलों की भरपाई

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kisan muavja bihar – देश के कई प्रदेशों में इस समय किसान मौसम की मार झेल रहे हैं। ऐसे में उन सभी किसानो केलिए ये खबर थोड़ी रहत प्रदान करेगी। खासकर ये खबर बिहार के उन किसानो केलिए है जिनकी फसल गत 17 से 21 मार्च के बीच हुई भयंकर बारिश और ओलावृष्टि से ख़राब हो गई है। प्रदेश सरकार की तरफ से कृषि इनपुट योजना के तहत 10 अप्रैल से उन सभी किसानो से आवेदन करने को कहा है।

आपको बता दें की गत 17 से 21 मार्च के बीच हुई भयंकर बारिश और ओलावृष्टि से प्रदेश के 6 जिलों और लगभग 299 पंचायतों में तबाही का मंजर सामने आया था। बिहार के छह जिले जिनमे रोहताश, पूर्वी चम्पारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्ऱफ़रपुर आदि में तो फसलें 33 प्रतिशत तक ख़राब हो गई है। ऐसे में इन सभी जिलों के किसान अब 10 अप्रैल तक कृषि इनपुट अनुदान के लिए ोलीनेजाकर अपना आवेदन कर सकते हैं।

कौन कौन किसान ले सकते है अनुदान

इस योजना का लाभ प्रदेश के सभी रजिस्ट्रेड रैयत और गैर रैयत किसानोंको मिलेगा। अनुदान के लिए आवेदनकरने वाले सभी किसानो को अपने परिवार का ब्यौरा आधार कार्ड वेरिफिकेशन के साथ करना होगा। इसके लिए प्रदेश के कृषि विभाग की तरफ से अपनी वेबसाइट पर अलग से लिंक दिया है। जिन परखंडो और पंचायतों में नुकसान हुआ है उन सभी की सूचि सरकार द्वारा DBT Portal पर उपलब्ध करवाई है।

इस योजना के तहत रैयत किसान/किसान परिवार के लिए अपडेटेड अथवा वर्ष 2021-22 का LPC/लगान रसीद और गैर-रैयत किसान परिवार के लिए स्वघोषित प्रमाण पत्र, जो वार्ड सदस्य और कृषि समन्वयक के द्वारा प्रणामित हो, मान्य होगा.

अनुदान की राशि कितनी होगी

सभी किसानो को अनुदान की राशि मिलेगी और किसान भाई उसका ब्यौरा यहाँ निचे देख सकते है। आपको बता दें की इस योजना के तहत असिंचित फसल क्षेत्र के लिए न्यूनतम 1,000 रुपये, सिंचित फसल क्षेत्र के लिए न्यूनतम 2,000 रुपये और शाश्वत/बहुवर्षीय फसल (गन्ना सहित) क्षेत्र के लिए न्यूनतम 2,500 रुपये अनुदान देय है।

  • असिंचित फसल क्षेत्र – 8,500 रुपये प्रति हेक्टेयर
  • सिंचित क्षेत्र – 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर
  • गन्ना सहित बहुवर्षीय फसल – 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर

आवेदन कैसे करें

कृषि इनपुट अनुदान सभी रजिस्टर्ड रैयत और गै-रैयत किसान को देय है. बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, आंधी-तूफान से प्रभावित जिले, प्रखंड और पंचायत के रैयत और गैर-रैयत किसान भाई इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. कृषि विभाग, बिहार सरकार के वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/krishi/citizen home.html पर दिए गए लिंक DBT in Agriculture पर या https://dbtagriculture.bihar.gov.in पर आवेदन करने के लिए 13 अंक की रजिस्ट्रेशन नंबर का उपयोग कर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं. प्रखंडों और पंचायतों की सूची डी.बी.टी पोर्टल पर उपलब्ध है.

अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 18001801551 पर या संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं. आवेदन करने की तारीख 10 अप्रैल से 20 अप्रैल तक है. यह योजना सिर्फ किसान/किसान परिवार के लिए मान्य है. किसान परिवार का अर्थ है- पति+पत्नी+अवयस्क बच्चे. आवेदन के समय आवेदक किसान को अपने परिवार का विवरण आधार वेरिफिकेश के साथ देना अनिवार्य होगा. परिवार का विवरण देने में अनियमिता पाए जाने पर आवेदन रद्द कर दिया जाएगा.

Chirag Yadav

Farming or Business ke topic likhne me pakad achchi khasi hai or detail me likh leta hun. Khabron par har samay najar rahti hai esliye sahi samay par aapko har khabar dene ki kaushish rahti hai. ummid hai ye kaushish aage bhi jaari rahegi.

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