जिले में गेहू की कटाई के लिए प्रयोग किये जाने वाली स्ट्रा रीपर मशीन को सरकार की तरफ से बैन कर दिया गया है। इसको 15 अप्रैल तक बैन किया गया है यदि कोई किसान इस मशीन का उपयोग करते हुए मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त करवाई करने का निर्देश जारी किया गया है
गेहू की फसल की कटाई शुरू हो चुकी है और इसी बीच गोरखपुर के जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने भूसा बनाने वाली मशीन से गेहूं की कटाई पर रोक लगा दी है ऐसा इसलिए किया गया है की गेहू की कटाई के दौरान इस मशीन से चिंगारी निकलने की वजह से गेहू की फसल में आग लगने का खतरा बढ़ रहा है और कई जगहों पर ऐसी घटना के चलते इस मशीन के उपयोग पर रोक लगा दी गई है
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15 अप्रैल तक रहेगी रोक
जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने जिले में 15 अप्रैल तक गेहू की कटाई में उपयोग होने वाली इस मशीन को बैन कर दिया है ताकि आगजनी की घटना न होने पाए। इस दौरान यदि कोई किसान इस मशीन का उपयोग करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी
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मशीन से निकलती है चिंगारी
गेहू की फसल में हलकी सी चिंगारी से भी आग भड़क जाती है। और इस मशीन के प्रयोग के दौरान चिंगारी निकलती है जिससे भूसे में आग लग जाती है इस मशीन के प्रयोग से आग लगने की घटना सबसे अधिक सामने आ रही है
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जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश का क्या कहना है
DM कृष्णा करुणेश के मुताबिक जिले में गेहू की फसल में आग लगने से काफी नुकसान होता है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात सामने आ रही है की जो किसान स्ट्रा रीपर मशीन का उपयोग कर रहे है तो उस मशीन से निकली चिंगारी से आग लगने की घटना सामने आ रही है
इसलिए इस मशीन का प्रयोग 15 अप्रैल तक के लिए बंद करवा दिया गया है। ताकि किसी किसान को आर्थिक नुकसान न हो और जिन किसानो को नुकसान हो चूका है उनको आपदा राहत कोष से मुवावजा राशि जारी की जाएगी