अप्रैल का महीना खत्म हो चूका है और पहली तारीख से देश में कई नियमो में बदलाव हुए है इसके साथ ही आम जनता को एलपीजी सिलेंडर में राहत मिली है घरेलु गैस की कीमतों में कटौती की गई है वही पर म्यूच्यूअल फण्ड से जुड़े नियमो में बदलाव हुए है वही पर GST से जुड़े लोगो के लिए भी बड़ी खबर है GST के नियमो में बदलाव हुए है
कमर्शियल सिलेंडर हुआ सस्ता
आप सभी जानते है की देश में गैस कंपनी की तरफ से हर महीने रेट जारी किये जाते है इस महीने कम्पनी की तरफ से कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती की गई है कमर्शियल गैस सिलेंडर 171 रु सस्ता हो चूका है अब दिल्ली में 19 किलो एलपीजी कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1856.50 रुपये हो चुकी है
एटीएम से सम्बंधित नियमों में बदलाव
देश के बड़े बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने एटीएम से सम्बंधित नियमो में बदलाव कर दिया गया है अब यदि आप एटीएम से पैसा निकालते है और आपके द्वारा किया गया ट्रांससेशन फ़ैल हो जाता है तो आपको चार्ज देना होगा इसके लिए 10 रु प्रति ट्रांससेशन के साथ GST शामिल है पंजाब नेशनल बैंक ने आधिकारिक वेबसाइट पर इसका नोटिस जारी किया है
GST के नियमों में बदलाव
आज से गुड एंड सर्विस टेक्स के नियमो में बदलाव हुआ है नए नियमो के अनुसार जिन बिज़नेस कारोबारियों का सालाना सौ करोड़ रु से अधिक का टर्न ओवर है उनको अब सात दिनों के अंदर ट्रांससेशन रशीद रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है अभी इस काम के लिए कोई तय सीमा नहीं तय की गई है
म्यूच्यूअल फंड्स के नियमो में बदलाव
सरकार की तरफ से म्यूच्यूअल फण्ड कंपनी से कहा गया है की निवेशक ई वॉलेट का इस्तेमाल म्यूच्यूअल फण्ड में निवेश के लिए करे और ये नियम एक मई से लागु हो जायेगा। इस नियम के लागु होने के बाद निवेशक ई केवाईसी वाले वॉलेट से ही निवेश कर सकते है और इसके साथ ही इसमें केवाईसी भी अपडेट करनी होगी इसमें पैन कार्ड , बैंक की जानकारी , फ़ोन नंबर के साथ फॉर्म भरना अनिवार्य है