आप या हम कोई भी इंसान गाड़ी में चलते समय रास्ते में मदद के लिए लिफ्ट दे देते है लेकिन अब ये काम लिफ्ट देने वालो पर भारी पड़ने वाला है केवल मदद के नाम पर आप किसी को गाड़ी में लिफ्ट नहीं दे सकते है। लिफ्ट देने से पहले व्यक्ति के बारे में पूर्ण जानकारी होना जरूरी है। व्हीकल एक्ट में नियम के आने के बाद आप यदि किसी को लिफ्ट देते है और आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है तो आपको जुरमाना भी भरना पड़ सकता है
क्या है कानून
मोटर व्हीकल एक्ट 66/192 के तहत यदि कोई अजनबी आपकी गाड़ी में मिलता है और आपको उसके बारे में पुलिस को सही से जानकारी नहीं दे पाते है तो पुलिस को अधिकार होता है की वो आपकी गाड़ी का 1599 रु का चालान कर सकती है। इस नियम के चलते एक व्यक्ति की गाड़ी का चालान किया गया है उस व्यक्ति ने तीन बुजुर्ग व्यक्तियों को गाड़ी में लिफ्ट दी थी और ट्रैफिक कर्मचारी के रोकने पर उनके बारे में सही से जानकारी नहीं दे पाने की वजह से मोटर व्हीकल एक्ट 66/192 के तहत उस गाड़ी का चालान किया गया था नियम के मुताबिक गाड़ी का 1500 रु का चालान कट सकता है
इन गाड़ियों पर लागु नहीं है ये नियम
मोटर व्हीकल एक्ट 66/192 का नियम कमर्शियल व्हीकल पर लागु नहीं है जो सवारी गाड़िया होती है उन पर मोटर व्हीकल एक्ट 66/192 के तहत कोई कार्रवाई नहीं होती है क्योकि इन व्हीकल को सरकार की तरफ से परमिट जारी किया जाता है अब अगर आपके पास निजी कार है तो दुसरो की मदद के चक्कर में आपका चालान हो सकता है। इसलिए ट्रैफिक नियम की पूर्ण जानकारी लेकर ही गाड़ी चलाये