पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना अनिवार्य कर दिया गया है और इसके लिए अब लिंक करवाने पर एक हजार रु का जुरमाना भी सरकार की तरफ से निर्धारित किया गया है इसके साथ ही जिन लोगो ने तय तिथि तक आधार पैन कार्ड को लिंक नहीं किया तो उनके पैन कार्ड को रद्द कर दिया जायेगा और पैन कार्ड के रद्द होने के बाद आपके बहुत से कार्य रुक जायेंगे सरकार की तरफ से पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की तारीख में बदलाव करके 30 जून कर दिया गया है पैन कार्ड के रद्द होने के बाद आपको बैंकिंग से जुड़े कार्यो में दिक्कत आएगी
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एक मैसेज के जरिये होगा आपका पैन आधार कार्ड लिंक
अगर आपको ऑनलाइन पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक करना नहीं आता है तो इसके लिए आप फ़ोन से SMS के जरिये भी पैन को आधार कार्ड से लिंक कर सकते है इसके लिए आपको अपने रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर से 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजना होगा. UIDPAN<स्पेस><12 नंबरों का आधार कार्ड><स्पेस><10 digit PAN> फिर इसे 567678 या 56161 पर भेजना है और एक बात आपको बता दे की यदि आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड की जानकारी मैच होंगी तब ही आपका पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक हो पायेगा
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पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक न करवाने पर होगा 10 हजार का जुर्माना
30 जून तक यदि कोई अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करवाता है तो वो पैन कार्ड रद्द हो जायेगा हालाँकि सरकार की तरफ से इसके लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। हो सकता है सरकार की तरफ से इसकी डेट को और आगे बढ़ा दिए जाये ये तो नोटिस के बाद ही पता लगेगा फ़िलहाल जो पैन कार्ड रद्द होंगे उनको इस्तेमाल करने पर आपको दस हजार रु तक का जुर्माना आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272N के तहत भरना पड़ सकता है
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ऑनलाइन ऐसे करा सकते हैं लिंक
इसके साथ ही आप पैन कार्ड को आधार कार्ड से ऑनलाइन भी लिंक कर सकते है इसके लिए आपको इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और यहाँ पर पैन आधार लिंक का ऑप्शन मिलता है जिसमे आपको पैन और आधार नंबर देना है और इसके बाद आगे की पूरी प्रक्रिया पूर्ण करने पर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जायेगा